जब आपकी कार या बाइक चोरी हो जाये तब क्या करे?

गाड़ी चोरी होना आजकल एक आम बात हो चुकी है लेकिन अक्सर लोगो को ये पता नही होता है कि गाड़ी चोरी होने पर क्या-क्या करना चाहिए जिससे Insurance Claim किया जा सके और भविष्य में आने वाली किसी बड़ी मुसीबत से भी बचा जा सके।


What To Do When Bike is Stolen गाड़ी चोरी होने पर क्या करे?

गाड़ी चोरी होने के बाद आपको तीन काम जरुर करने चाहिए, इसमें सबसे पहला काम है 100 नंबर पर कॉल करना। जैसे ही आपकी गाड़ी चोरी होती है आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है तो फ़ौरन ही आपको 100 नंबर पर कॉल करने चाहिए।

अगर आप पुलिस को बताने में देरी करते है और आपकी गाड़ी से कोई क्राइम किया जाता है तो सबसे पहले पूछताछ आपसे की जाएगी।

उदाहरण के लिए मान लीजिये आपकी गाड़ी शाम के पांच बजे चोरी हुई है, लेकिन आपने सोच लिया कि अगले दिन पुलिस को बता देंगे और उसी रात को उस गाड़ी से कोई मर्डर हो जाता है या किसी तरह की चोरी में वो गाड़ी इस्तेमाल की जाती है तो पुलिस पूछताछ के लिए सबसे पहले आपको उठाएगी।

ऐसे में आपको साबित करना होगा कि उस Crime में इस्तेमाल होने से पहले ही आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी थी तभी आपको Release किया जायेगा अन्यथा आपको जेल में डाल दिया जायेगा।

इसीलिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है तो आपको तुरंत 100 नंबर पर कॉल करना है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना है। IPC Section 379 के तहत एक F.I.R. फाइल करना है, इसके लिए आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर भी फाइल कर सकते है या फिर आप ऑनलाइन भी F.I.R. फाइल कर सकते है।

आजकल लगभग सभी राज्यों में ऑनलाइन चोरी की F.I.R. करने की सुविधा मौजूद है, F.I.R. चाहे आप ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे दोनों ही परिस्थिति में आपको चोरी की पूरी जानकारी देनी चाहिए जो भी आप जानते हो। जैसे कि आपने गाड़ी कहाँ पार्क किया था, आखरी बार आपने गाड़ी को कब देखा, आपकी गाड़ी कब चोरी हुई और अपनी गाड़ी की सारी जानकारी आपको F.I.R. में देनी चाहिए।

अगर आप पुलिस स्टेशन में F.I.R. फाइल करते है तो आपको वहां से F.I.R. की एक कॉपी ले लेनी चाहिए भविष्य में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए और अगर आप ऑनलाइन F.I.R. फाइल करते है तो F.I.R. की कॉपी आपके दिए गए Email id पर भेज दिया जाता है जिसे आपको संभालकर रखना है हो सके तो उसका प्रिंट भी करा ले।

तीसरा काम आपको इन्शुरन्स कंपनी को Inform करना होता है, आजकल लगभग सभी इन्शुरन्स कंपनी के कस्टमर केयर नंबर मौजूद है। आप इंटरनेट पर अपनी इन्शुरन्स कंपनी का नंबर सर्च कर सकते है और उन्हें कॉल करके Inform कर दीजिये कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है।

इन्शुरन्स Claim करने के लिए Rule ये है कि आपको एक हफ्ते के अंदर इन्शुरन्स कंपनी को गाड़ी चोरी होने की सूचना देनी होगी और उसके 6 महीने के अंदर गाड़ी के सारे डाक्यूमेंट्स इन्शुरन्स कंपनी को देने होंगे। लेकिन फिर भी आप जितनी जल्दी कंपनी को Inform करेंगे उतनी ही जल्दी आपको Claim मिल सकता है।

जैसे ही आप इन्शुरन्स कंपनी को Inform कर देते है उसके 15 दिन के अंदर ही इन्शुरन्स कंपनी की तरफ से एजेंट आता है और गाड़ी के सारे डाक्यूमेंट्स लेता है।

इन्शुरन्स Claim करने के लिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स देने है?

  • 1) गाड़ी के Owner का ID प्रूफ जिसमे आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते है। लेकिन अगर गाड़ी Owner के अलावा किसी और से चोरी हुई है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी देनी होगी।
  • 2) गाड़ी की RC Book यानि Registration Certificate, अगर आपके पास Original है तो ठीक वरना आप फोटोकॉपी भी दे सकते है।
  • 3) गाड़ी के Owner का 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो।
  • 4) गाड़ी की दोनों चाबियाँ, अगर आपके पास दूसरी चाबी नही है तो आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना होगा और उसकी फोटोकॉपी भी उसमे देना होगा।
  • 5) पुलिस F.I.R. की कॉपी, चाहे आप पुलिस स्टेशन जाकर F.I.R. करे या ऑनलाइन करे दोनों ही तरीको से आपको F.I.R. की कॉपी मिल जाती है।
  • 6) Untress Order Copy / कोर्ट आर्डर कॉपी, जिसमे लिखा होता है कि आपके कार या बाइक को पुलिस बरामद नही कर पायी, ये भी आपको पुलिस स्टेशन से मिल जाती है।
  • 7) लोन देने वाली बैंक से NOC की कॉपी या एग्रीमेंट की कॉपी, अगर आपने गाड़ी लोन पर लिया है और उसका सारा लोन भर चुके है तो आपको NOC की कॉपी देनी होगी लेकिन अगर आपने अभी तक पूरा लोन नही भरा है तो आपको एग्रीमेंट की कॉपी देनी होगी।

इस परिस्थिति में Claim का जितना भी पैसा मिलेगा उसमे से पहले लोन देने वाला बैंक अपना पैसा काटकर जो बाकी बचा हुआ है वो आपके अकाउंट में ट्रान्सफर कर देते है।

गाड़ी चोरी होने के बाद एक काम आपको और करना है कि अपने R.T.O. में इसकी सुचना दे देनी चाहिए। ज्यादातर लोग R.T.O. में गाड़ी चोरी होने की सुचना नही देते है, जो कि सही नही है। अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो Information देना जरुरी नही होता है लेकिन अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी है तब आपको Information देना जरुरी हो जाता है।

R.T.O. में आपको F.I.R. की कॉपी RC की कॉपी और अपनी गाड़ी का एक फोटो देना होता है।

अगर इन्शुरन्स कंपनी Claim ना दे या देने में देरी करे तो क्या करे?

इन्शुरन्स कंपनी को गाड़ी चोरी होने की सुचना देने के बाद अगर 7 दिन के अंदर आपके पास कोई एजेंट नही आता है तो आपको कंपनी को दोबारा से Contact करना चाहिए और उनसे अपना Claim नंबर मांगकर रख लेना चाहिए।

जब आपके पास कंपनी के एजेंट डाक्यूमेंट्स लेने आये तब आपको उनसे Receiving जरुर ले लेना चाहिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो एजेंट बाद में काम पर ना आये या उसे काम से निकाल दिया जाये तो कंपनी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ सकती है कि आपके डाक्यूमेंट्स Receive ही नही हुए है इसीलिए आपको एजेंट से Receiving जरुर लेना चाहिए।

समय-समय पर आपको कंपनी को कॉल करके ये पूछते रहना चाहिए कि आपके Claim का क्या Status है। क्योंकि अगर आप नही पूछेंगे तो आपकी फाइल कई फाइलों के निचे दब जाएगी और आपको Claim मिलने में काफी ज्यादा समय लग सकता है।

कई बार ऐसा होता है कि इन्शुरन्स कंपनी Claim देने से मना कर देती है और बहाने बनाती है कि हमें Proper Documents नही दिए गए है या हमें समय पर सूचना नही दी गयी है। अगर कंपनी इस तरह के बहाने बनाती है तो आपको फ़ौरन ही Consumer Court में Application देनी चाहिए।

Consumer Forum में आपको Claim की राशि और Compensation के लिए डिमांड करनी चाहिए, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गाड़ी चोरी होने के बाद आपको क्या-क्या काम करने चाहिए और इन्शुरन्स कंपनी से Claim कैसे ले सकते है।

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